पटना हाईकोर्ट से स्मार्ट मीटर टेंडर मामले में 3 आरोपियों को जमानत, 10 महीने से थे जेल में बंद

पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला दिया है। स्मार्ट मीटर टेंडर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 माह से बंद तीन आरोपियों को मिली जमानत।

पटना हाईकोर्ट से स्मार्ट मीटर टेंडर मामले में 3 आरोपियों को

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए  रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन प्रमुख अभियुक्तों को जमानत दे दी है। यह मामला बिहार में स्मार्ट मीटर टेंडर और अन्य सरकारी ठेकों में हुई अनियमितताओं और अवैध लेन-देन से जुड़ा है। जस्टिस चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने तीनों आवेदकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें यह बड़ी राहत प्रदान की है।

अदालत ने जिन लोगों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, उनमें देविंदर सिंह आनंद, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक उत्तम कुमार डागा (उर्फ उत्तम डागा) और धुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन धुत (उर्फ पवन कुमार धुत) शामिल हैं।

 इन तीनों पर आरोप था कि इन्होंने सरकारी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए तत्कालीन आईएएस अधिकारी  को रिश्वत दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसों की हेराफेरी में शामिल थे।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुराग सौरभ और हर्ष सिंह ने अपनी दलीलें पेश कीं। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि तीनों अभियुक्त पिछले 10 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं और अब तक की जांच में सहयोग करते रहे हैं। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए लंबी हिरासत अवधि के आधार पर तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।