LATEST NEWS

PATNA HIGHCOURT - अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष को हटाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब, एक साल से खाली है पद

PATNA HIGHCOURT - बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष को हटाए जाने के मामलें में राज्य सरकार से जवाबतलब किया है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि अध्यक्ष पद पर एक साल से किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे परेशानी हो रही है।

 PATNA HIGHCOURT - अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष को हटाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब, एक साल से खाली है पद

PATNA - पटना हाईकोर्ट में राज्य के पश्चिम चम्पारण ज़िला स्थित हारनाटांड स्थित अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के लिए एकमात्र स्कूल की दयनीय अवस्था पर सुनवाई की । एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार  की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष को हटाए जाने के मामलें में राज्य सरकार से जवाबतलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी,2025 को की जाएगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया था कि बिहार में अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष को फरवरी,2024 में पद से  हटा दिया गया। ये पद अब तक रिक्त पड़ा है । उन्होने कोर्ट को बताया था कि  बालिकाओं के लिए पश्चिम चम्पारण के हारनाटांड ही एकमात्र स्कूल है।

उन्होंने कोर्ट को बताया था कि  पहले यहाँ पर कक्षा एक से ले कर कक्षा दस तक की पढ़ाई होती थी,लेकिन जबसे इस स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में गया,इस स्कूल की स्थिति बदतर होती गई। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि  कक्षा सात और आठ में छात्राओं का एडमिशन बन्द कर दिया गया।साथ ही कक्षा नौ और दस में छात्राओं का एडमिशन पचास फीसदी ही रह गया था।

यहाँ पर सौ बिस्तर वाला हॉस्टल छात्राओं के लिए था,जिसे बंद कर दिया गया। इस स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक भी नहीं है। इस कारण छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोर्ट ने जानना चाहा था कि इतनी बड़ी तादाद में छात्राएं स्कूल जाना क्यों बंद कर दे रही है।पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने कहा था कि जब इस स्कूल के लिए केंद्र सरकार पूरा फंड देती है, तो सारा पैसा स्कूल को क्यों नहीं दिया जाता हैं।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 25फरवरी, 2025 को की जाएगी।

Editor's Picks