Bihar Ips news - संपत्ति का ब्यौरा देने में देरी पड़ी भारी तो फंसेगा 'विजिलेंस क्लीयरेंस': बिहार के IPS अफसरों के लिए गृह विभाग की डेडलाइन जारी
बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य संवर्ग के सभी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (IPR) दाखिल करने का अनिवार्य आदेश जारी किया है।
Patna - बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य संवर्ग के सभी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (IPR) दाखिल करने का अनिवार्य आदेश जारी किया है। सरकार के संयुक्त सचिव प्रकाश रंजन द्वारा जारी इस पत्र के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पंचांग वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्ति का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।
31 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी रिपोर्ट
सरकारी आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहे वर्ष की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी को SPARROW System के माध्यम से ऑनलाइन समर्पित करना होगा। इसके लिए 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियमावली, 1968 के नियम 16(2) के प्रावधानों के तहत यह एक अनिवार्य सरकारी दायित्व है।
लापरवाही पर 'विजिलेंस क्लीयरेंस' में आएगी बाधा
आदेश में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अधिकारी नियत समय पर अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करता है, तो पूरे वर्ष (2026) के लिए उनकी 'निगरानी स्वच्छता' (Vigilance Clearance) बाधित रहेगी। भारत सरकार द्वारा इसे एक आवश्यक शर्त के रूप में स्थापित किया गया है। अधिकारियों को ऑनलाइन सबमिशन के बाद इसकी वेब-प्रति विभाग को भी उपलब्ध करानी होगी।
तकनीकी मदद के लिए ईमेल जारी
ऑनलाइन विवरणी भरने में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अधिकारियों की सहायता के लिए विभाग ने support-sparrow@nic.in और sparrow.ips@nic.in जैसे आधिकारिक ईमेल पते भी जारी किए हैं।