लैंड फॉर जॉब मामला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा फैसला
‘लैंड फॉर जॉब’ मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान कई लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियाँ देने के बदले उनसे संपत्तियाँ और ज़मीन अपने या अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर करवाई गईं।

Lalu Yadav : लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब फैसला सुनाए जाने की तारीख तय हो गई है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला 13 अक्टूबर को सुनाने की घोषणा की है। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपी हैं। यह फैसला सीबीआई की विशेष अदालत में न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसले के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
24 सितंबर को टला फैसला
गौरतलब है कि इस मामले में पहले 24 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू हुई थी और फैसला सुनाने के लिए ढाई बजे का समय तय किया गया था। हालांकि बाद में अदालत ने निर्णय को स्थगित करते हुए 13 अक्टूबर की नई तारीख घोषित की।
क्या है मामला?
‘लैंड फॉर जॉब’ मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान कई लोगों को रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरियाँ देने के बदले उनसे संपत्तियाँ और ज़मीन अपने या अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर करवाई गईं। सीबीआई की जांच में कहा गया है कि ये ज़मीनें बाज़ार दर से बेहद कम कीमतों पर ली गईं, जो कथित रूप से भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाती हैं।
राजनीतिक असर गहराता
इस मामले का फैसला ऐसे समय पर आ रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि यदि फैसला आरोपियों के खिलाफ जाता है, तो इसका राजनीतिक असर विशेष रूप से राजद और महागठबंधन पर पड़ सकता है।