बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: BAS के 10 अधिकारियों को मिला संयुक्त सचिव स्तर का प्रभार, अधिसूचना जारी
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेर-बदल हुआ है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 वरीय अधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में पदोन्नत करते हुए विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) का कार्यकारी प्रभार सौंपा गया है.....
Patna : बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के अधिकारियों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत 10 वरीय अधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में पदोन्नत करते हुए विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) का कार्यकारी प्रभार सौंपा है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव जगदीश कुमार के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राजीव शंकर, सिम्मी प्रसाद और अनिल कुमार समेत कई अधिकारी शामिल
जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रोन्नति पाने वाले सभी 10 अधिकारी वर्तमान में अपर समाहर्ता पद पर कार्यरत हैं। सिविल लिस्ट 2026 के आधार पर वरीयता क्रमांक 11 पर स्थित राजीव शंकर (गृह जिला गयाजी), वरीयता क्रमांक 13 की सिम्मी प्रसाद (गृह जिला पटना) और वरीयता क्रमांक 86 के अनिल कुमार (गृह जिला गयाजी) को संयुक्त सचिव स्तर का कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इन अधिकारियों की पदोन्नति से प्रशासनिक कार्यों में अधिक गतिशीलता आने की उम्मीद है।
सारण, समस्तीपुर और शेखपुरा के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी
इसी क्रम में सारण जिले के निवासी राजेश कुमार (वरीयता 118), समस्तीपुर के संजीव कुमार सिंह (वरीयता 162), पटना के गौतम कुमार (वरीयता 185) और शेखपुरा की सुषमा (वरीयता 195) को भी लेवल-13 वेतनमान के साथ उत्क्रमित पद का प्रभार दिया गया है। इन सभी अधिकारियों के वर्तमान पदों को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित कर दिया गया है।
पदभार ग्रहण करने की तिथि से मिलेगा वित्तीय लाभ
जारी अधिसूचना में पटना के देवेन्द्र सुमन (वरीयता 202), बाँका के सुनील कुमार रंजन (वरीयता 205) और दरभंगा के रहने वाले पवन कुमार मंडल (वरीयता 259) का नाम भी शामिल है। आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त सभी अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का वित्तीय लाभ देय होगा।
अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत हुआ निर्णय
राज्य सरकार का यह फैसला सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अधिसूचनाओं (संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 एवं संख्या-636 दिनांक 10.01.2024) में निहित शर्तों और कार्यकारी व्यवस्था के तहत लिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासनों में वरिष्ठ अधिकारियों के लंबे समय से खाली पड़े पदों का सुचारू संचालन संभव हो सकेगा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहेगी।
