Bihar Teacher News: नीतीश सरकार का शिक्षकों के लिए सख्त आदेश, 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो रुकेगा वेतन
Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। यदि शिक्षक सरकार के इस आदेश को नहीं मानते हैं तो उनको जनवरी महीने में वेतन नहीं मिलेगा। पढ़िए आगे...
Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। शिक्षकों को शिक्षा विभाग के इस आदेश का पालन करना होगा नहीं तो उनका वेतन रोक जाएगा। नीतीश सरकार ने यह आदेश सभी सरकारी शिक्षकों के लिए जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होगा।
शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण जमा करने के बाद ही जनवरी महीने का वेतन जारी किया जाएगा। इस आदेश के दायरे में प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक समेत सभी कोटि के सरकारी शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
A-4 साइज पेपर पर देना होगा विवरण
शिक्षा विभाग से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षकों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति के साथ-साथ सभी प्रकार के दायित्वों का विवरण A-4 साइज के सादे कागज पर देना होगा। यह विवरण कंप्यूटर पर टंकित होगा और संबंधित अनुलग्नकों के साथ कुल तीन पृष्ठों का होगा। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे शिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है।
वेतन पर लगेगी रोक
दरअसल, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के निर्देश के तहत राज्य के समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार अपनी चल-अचल संपत्ति और दायित्वों का विवरण देना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक भी इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनसे भी यह जानकारी मांगी जा रही है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जब तक शिक्षक अपनी संपत्ति का पूरा विवरण विभाग को नहीं सौंपेंगे, तब तक उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य के शिक्षकों के बीच हलचल तेज हो गई है।