patna highcourt - बेतिया के बबलू दूबे हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ नहीं मिला सबूत, पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, कोर्ट में पेशी के बाद हुई थी हत्या

patna highcourt - बेतिया में चर्चित बबलू दूबे हत्याकांड के आरोपी को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया जिससे आरोप साबित हो।

patna highcourt - बेतिया के बबलू दूबे हत्याकांड के आरोपी के

Patna - पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में चर्चित बबलू दूबे हत्याकांड में आरोपित सुमन सौरभ को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अरुण कुमार झा ने सुमन सौरव को जमानत दे दी है। 

उस पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप था। ये मामला पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया टाउन थाने का है, जहां कांड संख्या 337/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।  आरोप है कि 2017 में बेतिया कोर्ट में पेशी के बाद लौटते समय विचाराधीन कैदी बबलू दूबे की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी।

जांच के दौरान सुमन सौरभ का नाम सह-आरोपी सूरज महतो के बयान के आधार पर सामने आया, हालांकि उसकी न तो घटनास्थल पर पहचान हुई और न ही कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मिला। सुमन के अधिवक्ता अभिषेक कुमार उर्फ सोनू बाबू ने कोर्ट को बताया कि वह लगभग 5 साल से जेल में बंद है और अब तक ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर विचार करते हुए उसे जमानत दी।

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