Patna highcourt - 252 सब इंस्पेक्टरों उम्मीदवारों को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार सरकार को दिया यह आदेश
Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के लिए 252 एसआई की नियुक्ति को लेकर आज फैसला सुना दिया है। मामले में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने 252 सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने 29 पन्ने के आदेश में राज्य सरकार को इन पदों पर छह सप्ताह के भीतर बहाली प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया है।
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने 252 उम्मीदवारों की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि जिन 133 उम्मीदवारों का बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से की गई हैं, उनकी तुलना में ये सभी उम्मीदवार अधिक अंक प्राप्त किये हैं।
यही नहीं, 2023 और 2024 में भी कुछ उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई हैं।ऐसे में ये सभी उम्मीदवारों समानता के आधार पर नियुक्ति पाने का हकदार हैं।कोर्ट ने कहा कि इन्हें नियुक्ति से वंचित करना उनके लिए गम्भीर और अपूरणीय पूर्वाग्रह होगा।
गौरतलब है कि विज्ञापन संख्या 704/2004 के आवेदकों की ओर से दाखिल अभ्यावेदन को अलग-अलग तारीखों पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश को रद्द करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) ने सभी अभ्यावेदनों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 133 उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर नियुक्त किया गया है।इन्हें समानता के अधिकार का लाभ नहीं दिया जा सकता।