PATNA : पटना हाई कोर्ट ने कथित रूप से फर्जी एनकाउंटर में याचिकाकर्ता के पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई की। जस्टिस विवेक चौधरी ने सुनील कुंवर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दायर किए गए शिकायत वाद पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह द्वारा दायर अपराधिक रिट याचिका पर यह आदेश सीतामढ़ी के एसपी व पुपरी के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी को दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुनील कुंवर उर्फ सुनील सिंह के बेटे की फर्जी मुठभेड़ में पुलिस वालों ने उसकी बेटे की हत्या 20 मार्च,2023 को कर दी। इसमें चौबीस पुलिस पदाधिकारियों व उनके सहयोगी आरक्षियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है। इस मामलें में नानपुर थाना कांड संख्या 133/2023 के रूप में प्राथमिकी दर्ज किया गया।
28 मार्च,2023 को याचिकाकर्ता ने एस पी, सीतामढ़ी के समक्ष पुलिसकर्मियों द्वारा उनके पुत्र की फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया। 5 अप्रैल,2023 को एक परिवाद पत्र याचिकाकर्ता ने दायर किया,जिसमें एस पी, सीतामढ़ी से रिपोर्ट मांगा गया। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 18 मार्च,2025 को की जाएगी।