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Patna High Court News : अश्लील गानों पर रोक लगाने से जुडी याचिका पर पटना हाई कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला, भोजपुरी गानों में औरतों को सेक्स सिंबल बना रहे

योयो हनी सिंह उर्फ़ हिर्देश सिंह के हाल ही में आए एक गाने में कथित रूप से व्याप्त अश्लीलता सहित अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगाने से जुडी एक याचिका पर पटना हाई कोर्ट सुनवाई करेगा.

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Patna High Court news- फोटो : news4nation

Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट में चर्चित फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा की  दायर अश्लील गानों पर रोक लगाने व कार्रवाई करने सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई 28 मार्च, 2025 को की जाएगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस सम्बन्ध केंद्र सरकार को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जनहित याचिका लग रही है।


इस जनहित याचिका में  याचिकाकर्ता ने बताया कि  योयो हनी सिंह उर्फ़ हिर्देश सिंह द्वारा बनाये गाने मनिएक में  काफी अश्लीलता है। इसमें  औरतों को अश्लील ढंग से चित्रण किया गया है। ये कहा गया कि  उन्हें  उपभोग की वस्तु की तरह चित्रित कर व्यवसायीकरण किया गया है। इसमें  ये कहा गया है कि औरतों को सेक्स सिंबल के रूप में दिखाया जाता है। गानों के द्विअर्थी शब्दों से इनका और भी अश्लीलता बढ़ जाती  है। इनका असर बच्चों,महिलाओं व अन्य समाज के सभी वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं । भोजपुरी भाषा के शब्दों का उपयोग के महिलाओं का बहुत खराब चित्रण किया जाता है। 


जनहित याचिका में  ये भी कहा गया है कि  महिलाओं के लिए गंदी बातें और अपशब्दों का खुलेआम भोजपुरी गानों में  किया जा रहा है । इन पर न तो कोई रोक है और न ही किसी तरह का दिशानिर्देश ही  जारी किया गया।याचिका में  ये कहा गया कि  भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में  बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है।लेकिन इसकी भी सीमा है।इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। 


इस जनहित याचिका को वरीय अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकार ने याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इस मामलें की अगली सुनवाई की तिथि 28 मार्च, 2025 निर्धारित की है।


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