PATNA - पटना हाई कोर्ट ने अग्रणी होम्स के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार करते हुए कोई राहत नहीं दिया।जस्टिस विवेक चौधरी ने एमडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दिया।
कोर्ट को बताया गया कि कंपनी एक रियल एस्टेट विकास व्यवसाय में है। अपार्टमेंट, व्यावसायिक स्थान और बाजार बना कर बड़े पैमाने पर आम जनता को बेचती है। उनका कहना था कि केवल परेशान करने को लेकर विभिन्न थानों में करीब 70 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
उन्होंने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक एसोसिएशन ने पटना, दानापुर और वाराणसी में आईओबी नगर के नाम से आवासीय ब्लॉक के निर्माण के लिए कंपनी को सहयोग किया। पटना के दानापुर में आवासीय ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव था।