Patna highcourt - बाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 199 एकड़ पर अवैध तरीके से हो गई बंदोबस्ती, पटना हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
Patna highcourt - वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के 199 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से बंदोबस्ती किए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में सुुनवाई को मंजूरी दे दी है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जिला में वन विभाग के तीन एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है।इस मामलें पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
इस जनहित याचिका में विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा ने कोर्ट को बताया कि गोपालगंज में तीन एकड़ जमीन वन विभाग,बिहार सरकार का जमीन है।इस पूरे जमीन पर अवैध अतिक्रमण है।लेकिन अबतक इन अतिक्रमणों को हटाने कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।
उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि बाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 199 एकड़ वन विभाग, बिहार सरकार की भूमि को अवैध रूप से विभिन्न लोगो के नाम बंदोबस्ती कर दिया गया है।प्रशासन द्वारा इस नाजायज प्रकार किये गये बंदोबस्ती के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की। जाएगी।