Ritlal Yadav Bail : दानापुर से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को लगा बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने से किया इंकार

Ritlal Yadav Bail : दानापुर के राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को बड़ा झटका लगा है . जहाँ पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है........पढ़िए आगे

Ritlal Yadav Bail : दानापुर से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को
रीतलाल को राहत नहीं - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने के मामले में किसी तरह का राहत देने से साफ इंकार कर दिया। जस्टिस अरुण कुमार झा ने इस मामले पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से औपबंधिक जमानत की याचिका दायर करने की पूरी छूट दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिये जेल से छोड़ने के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि रीतलाल यादव की ओर से चुनाव को लेकर औपबंधिक जमानत देने का अनुरोध हाई कोर्ट से किया गया था। इसके पूर्व एमपी/एमएलए कोर्ट से दानापुर विधानसभा से राजद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की गुहार लगाई थी। एमपी/ एमएलए कोर्ट ने पुलिस संरक्षण में रीतलाल यादव को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए  भागलपुर जेल से दानापुर लाने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया था। जिसके बाद उन्हें नामांकन करने के लिए भागलपुर जेल से दानापुर लाया गया। नामांकन के बाद उन्हें फिर से भागलपुर जेल भेज दिया गया। पुलिस संरक्षण में रहते हुए दानापुर से राजद प्रत्याशी के रुप में नामांकन दाखिल किया हैं।

गौरतलब है कि जेल में बंद दानापुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक और प्रत्याशी रीतलाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए चार सप्ताह का औपबंधिक जमानत देने की गुहार हाई कोर्ट से  लगाई थी।

विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि विशेष परिस्थिति होने के कारण यह अर्जी दायर की गई हैं। उनका कहना था कि आवेदक को दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी बनाया गया है और आगामी 6 नवम्बर,2025 को मतदान  होना हैं। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें सिर्फ चार सप्ताह के लिए औपबंधिक जमानत पर छोड़ने की मांग कोर्ट से की। वही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही का कहना था कि अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। आवेदक को सक्षम न्यायालय से जमानत लेना चाहिए।