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RJD MLC Sunil Singh : राजद के सुनील सिंह की बहाल हुई एमएलसी सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नीतीश कुमार का मिमक्री करने में हुई थी कार्रवाई

राजद के सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है. उनकी एमएलसी सदस्यता बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है. वहीं इस निर्णय को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

RJD MLC Sunil Singh : राजद के सुनील सिंह की बहाल हुई एमएलसी सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नीतीश कुमार का मिमक्री करने में हुई थी कार्रवाई

RJD MLC Sunil Singh :  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी एमएलसी की सदस्यता गंवा चुके राजद नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया. इसके साथ ही कोर्ट ने आचार समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया. 


राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करने के कारण बर्खास्त किया गया था। उन्होंने अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुनील सिंह के पक्ष में दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनील सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखा जिसके बाद विधान परिषद के चेयरमैन, सचिव और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. 


जुलाई में हुई थी कार्रवाई 

दरअसल इसी वर्ष विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमक्री करने का आरोप सुनील सिंह पर लगा था. इसे लेकर जदयू एमएलसी की शिकायत पर जांच समिति गठित की गई. समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुनील सिंह को नीतीश कुमार का मिमक्री करने को अनुशासनहीनता के रूप में पाया. समिति की अनुशंसा पर विधान परिषद के सभापति ने 26 जुलाई को सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की थी. सुनील सिंह ने इसे नीतीश कुमार का तालिबानी शासन करार दिया था और अपने खिलाफ बोलने वाले को डराने वाला निर्णय कहा था. अब अपनी सदस्यता रद्द करने को सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

 

राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई 

राजद के सुनील सिंह ने आचार समिति के सभापति से लिखित में मांगा था कि उनका दोष क्या है और उन्हें किस मामले में दंडित किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी साक्ष्य, तथ्य या सबूत नहीं दिया गया. राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई कहे जाने वाले सुनील सिंह ने कहा था कि क्या किसी को पल्टूराम कहना उसकी एमएलसी की सदस्यता जाने का कारण बनता है. इसे एक गलत परिपाटी बताते हुए राजद ने निर्णय का जोरदार विरोध किया था. 


CM नीतीश को झटका 

जदयू एमएलसी की शिकायत पर सुनील सिंह पर कार्रवाई हुई थी. यहां तक कि उपचुनाव के लिए तिथियों के घोषणा भी कर दी गई. जदयू ने ललन प्रसाद को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था और उनका नामांकन भी हो गया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहले उपचुनाव पर रोक लगाया और अब सुनील सिंह की सदस्यता बहाल कर दी. इसे नीतीश कुमार और जदयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. 

रंजन की रिपोर्ट 


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