पटना उच्च न्यायालय के निबंधक (नियुक्ति) रोहित शंकर को नई जिम्मेदारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने न्यायिक सेवा में फेरबदल करते हुए एक महत्वपूर्ण पदस्थापना आदेश जारी किया है। जारी अधिसूचना के तहत पटना उच्च न्यायालय के निबंधक (नियुक्ति) रोहित शंकर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है....

पटना उच्च न्यायालय के निबंधक (नियुक्ति) रोहित शंकर को नई जिम

Patna :  बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने न्यायिक सेवा में फेरबदल करते हुए एक महत्वपूर्ण पदस्थापना आदेश जारी किया है। जारी अधिसूचना के तहत पटना उच्च न्यायालय के निबंधक (नियुक्ति) रोहित शंकर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें स्थानांतरित करते हुए समस्तीपुर जिले के परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।


उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में लिया गया निर्णय 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार, 3 अगस्त को जारी अधिसूचना (संख्या–7/स्था०–04–05/2024सा०प्र० 14038) के अनुसार, यह नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक द्वारा भेजे गए पत्रांक 67728 (दिनांक 24 जुलाई 2026) की अनुशंसा के आलोक में की गई है। उच्च न्यायालय की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने रोहित शंकर की नई तैनाती के आदेश को स्वीकृति दी है।


राज्यपाल के आदेश से जारी हुई अधिसूचना 

विभाग द्वारा जारी यह आदेश बिहार के राज्यपाल के निर्देशानुसार अमल में लाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव रजनीश कुमार के हस्ताक्षर से इस अधिसूचना को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। नए आदेश के तहत रोहित शंकर तुरंत प्रभाव से समस्तीपुर में अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे।


राजपत्र और संबंधित विभागों को भेजी गई प्रतिलिपि 

इस नियुक्ति प्रक्रिया की प्रतिलिपि अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग और वित्त विभाग के ई-गजट कोषांग को राजपत्र (गज़ट) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु भेज दी गई है। इसके साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रेषित किए गए हैं।


उच्च अधिकारियों और लेखा विभाग को दी गई सूचना 

अधिसूचना की आधिकारिक प्रतियां महालेखाकार (बिहार), पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक, विधि विभाग के सचिव, समस्तीपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संबंधित अधिकारी रोहित शंकर तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आईटी मैनेजर को आवश्यक कार्रवाई और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए भेज दी गई हैं।