PATNA HIGH COURT : औरतों को सेक्स सिंबल दिखाकर अश्लील गाना गाने, बजाने और सुनने वालों की बढ़ेगी मुसीबत ! पटना हाईकोर्ट में इस दिन सुनवाई

PATNA HIGH COURT : हिंदी, भोजपुरी जैसी भाषाओं में अश्लील गाना गाने, बजाने और सुनने वालों के लिए बुरी खबर आ सकती है. पटना हाई कोर्ट में ऐसे गानों पर रोक लगाने से जुडी याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल 2025 की तारीख तय की गई है.

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Patna High Court news- फोटो : news4nation

PATNA HIGH COURT : पटना हाईकोर्ट में चर्चित फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा की दायर अश्लील गानों पर रोक लगाने व कार्रवाई करने सम्बन्धित जनहित याचिका पर 11 अप्रैल, 2025 को सुनवाई की जाएगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा इस जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है। पिछली सुनवाई में  कोर्ट ने इस सम्बन्ध केंद्र सरकार को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था ।


कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये जनहित याचिका नहीं लग रही है। इस जनहित याचिका में  याचिकाकर्ता ने बताया कि योयो हनी सिंह उर्फ़ हिर्देश सिंह द्वारा बनाये गाने मनिएक में काफी अश्लीलता है। इसमें  औरतों को अश्लील ढंग से चित्रण किया गया है। ये भी कहा गया कि  उन्हें  उपभोग की वस्तु की तरह चित्रित कर व्यवसायीकरण किया गया है।इसमें  ये कहा गया है कि औरतों को सेक्स सिंबल के रूप में  दिखाया जाता है।गानों के द्विअर्थी शब्दों से इनका और भी अश्लीलता बढ़ जाती  है। इनका असर बच्चों,महिलाओं व अन्य समाज के सभी वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं ।भोजपुरी भाषा के शब्दों का उपयोग के महिलाओं का बहुत खराब चित्रण किया जाता है। 


इस जनहित याचिका में  ये भी कहा गया है कि  महिलाओं के लिए गंदी बातें और अपशब्दों का खुलेआम भोजपुरी गानों में  किया जा रहा है । इन पर न तो कोई रोक है और न ही किसी तरह का दिशानिर्देश ही  जारी किया गया।याचिका में  ये कहा गया कि  भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में  बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन इसकी भी सीमा है।इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। 


इस जनहित याचिका को वरीय अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकार ने याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इस मामलें की अगली सुनवाई की तिथि 11अप्रैल , 2025 निर्धारित की है।

NIHER


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