Bihar Transport News: बिहार में परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने अब नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को अधिकार देना शुरु कर दिया है। दरअसल, परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के बाद सभी को ट्रेनिंग दी गई। वहीं ट्रेनिंग पूरा होने के बाद अब विभाग इन्हें अधिकार सौंप रहा है। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है।
परिवहन विभाग ने दिया अधिकार
परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने अधिसूचना जारी कर नए अपर जिला परिवहन अधिकारी, मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को अधिकार देने को कहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि 25 सितंबर 2023 को अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब इन अधिकारियों को मोटरयान अधिनियम 2019 की धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए जुर्माना वसूलने का अधिकारी दिया जाता है।
नवनियुक्त अधिकारियों को मिली जिम्मेवारी
यानी अब सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों और प्रवर्तन अवर निरीक्षक जुर्माना कर सकेंगे। साथ ही विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि सभी नवनियुक्त अधिकारियों को दंडनीय अपराध करने वालों पर वारंट भी जारी कर सकते हैं। विभाग के इस ऐलान के बाद अब सभी नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को बड़ा अधिकारी मिल गया है। बता दें कि इनकी नियुक्ति विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए की गई थी।