रोहतास के बिक्रमगंज में 16 अगस्त से निषेधाज्ञा लागू: जोगिया गांव हत्याकांड के बाद जातीय तनाव को देखते हुए प्रशासन का फैसला
जोगिया गांव में मजदूर चंदेश्वर चौधरी हत्याकांड तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर विक्रमगंज में जातिय तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 अगस्त से निषेधाज्ञा लागू करने का एलान किया है.....
Sasaram : रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत दिनारा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में 5 अगस्त को हुई एक सनसनीखेज वारदात के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आरोप है कि स्थानीय किसान अजीत तिवारी ने अपने ही मजदूर चंदेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के मकान में आगजनी की और जमकर बवाल काटा, जिससे क्षेत्र में दो जातीय समूहों के बीच गहरा विवाद खड़ा हो गया।
रणवीर सेना, भीम आर्मी और माले के जमावड़े से गहराया विवाद
घटना के बाद इलाके में विभिन्न संगठनों की सक्रियता से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बढ़ गई। एक तरफ प्रतिबंधित संगठन 'रणवीर सेना' से जुड़े कुछ लोगों ने जोगिया गांव पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया, वहीं दूसरी तरफ मृतक मजदूर के समर्थन में 'भीम आर्मी' और 'भाकपा-माले' के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। इन परस्पर विरोधी गुटों की गतिविधियों के कारण इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया।
एसडीएम और एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी बीएनएसएस धारा 163 की जानकारी
बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) दिलीप कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) सिंधु शेखर सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर प्रशासनिक निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शांति व विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा (धारा 144 का नया रूप) लागू कर दी गई है।
16 अगस्त को संभावित बड़े जमावड़े को रोकने के लिए प्रशासन सख्त
प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि 16 अगस्त 2026 को विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा दिनारा के जोगिया गांव में बड़े पैमाने पर जुटने और प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना और कानून-व्यवस्था के संकट को टालने के लिए बिक्रमगंज अनुमंडल प्रशासन ने पूर्व में ही निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया है। यह निषेधाज्ञा 16 अगस्त से प्रभावी होगी।
अधिकारियों ने आम जनता से की शांति बनाए रखने और नियमों के पालन की अपील
संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र के आम नागरिकों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की पुरजोर अपील की। एसडीएम और एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि 16 अगस्त 2026 को किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जमावड़े, सभा या प्रदर्शन में शामिल न हों। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।
रंजन की रिपोर्ट