LATEST NEWS

PATNA NEWS : दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के मदद से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा RERA

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Organising a seminar on

PATNA : रेरा अध्यक्ष  विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि प्राधिकरण दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के प्रावधानों के माध्यम से वैसे घर खरीदारों के हितों के रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा जिनके पैसे या घर किसी वजह से नहीं मिल पा रहे है. उन्होंने ये भी कहा कि प्राधिकरण हाल में लागू नए कानूनों का भी गहन अध्ययन कर रहा है ताकि घर खरीदारों एवं प्रमोटरों के हितों की रक्षा सही ढंग से की जा सके. उन्होंने ये बात आज रेरा अधिकारियों एवं कर्मियो के लिए आयोजित एक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन करते हुए कही. 

रेरा बिहार ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, पटना के सहयोग से सोमवार को आयोजित की थी जिसमे विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रसिद्ध कानूनविद  फैजान मुस्तफा, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश एवं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी  राघव महेश्वरी ने प्रशिक्षण प्रदान किया.

रेरा अध्यक्ष ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा: “हमे कानून में हो रहे बदलावों के बारे में हमें खुद को सूचित रखने की जरूरत है तभी हम जनता के हित में काम कर सकते हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको कानून की सही जानकारी नहीं है तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे.

इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा तीन नए कानूनों पर बोलते हुए CNLU के कुलपति  फैजान मुस्तफा ने कहा कि इन नए कानूनों में अनके अच्छी बातों की शुरुआत की गयी है, जिसमे महिलाओं एवं बच्चों को प्रधानता दी गयी है जो कि सराहनीय कदम है. उन्होंने नए कानूनों में ई-एफआईआर आदि सुविधाओं की भी प्रसंशा की तथा कहा कि इससे आम लोगों को लाभ होगा.

सेवानिवृत जिला न्यायाधीश श्रीओम प्रकाश ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं  भारतीय साक्ष्य कानून के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला एवं प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया ताकि उनकी शंकाओं को दूर किया जा सके.  

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी राघव महेश्वरी ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से जानकारी दी एवं बताया कि कैसे इस कोड के प्रावधान घर खरीदारों के लिए वरदान साबित हुए हैं। खास कर वैसे परियोजनाओं के मामलों में जहाँ प्रमोटर ग्राहकों से पैसे लेने के बाद भी घर नहीं दे सके हैं या उनका पैसा नहीं लौटाया है . “ऐसे अनके मामलों में एनसीएलटी ने फैसले दिए हैं जिससे घर खरीदारों को राहत मिली है.” 

CNLU के रजिस्ट्रार एस पी सिंह ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं रेरा बिहार के सचिव श्री अलोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारयों यथा श्री वेद प्रकाश, श्री ए के तिवारी,  राजेश थदानी, एवं श्री अमरेन्द्र शाही एवं ने भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया.

PATNA NEWS, RERA, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016, घर खरीदार, बिहार के बिल्डर, घर खरीदने में कानूनी सहायता, मकान मालिक, रेरा कानून, भारतीय कानून



Editor's Picks