EPFO News Policy: EPFO की नई घोषणा से नौकरीपेशा लोगों को राहत! अब PF की पूरी राशि निकालना हुआ आसान, जानें नियम

EPFO News Policy: EPFO ने PF निकासी से जुड़े बड़े बदलाव किए हैं। अब सदस्य अपने खाते से पूरा पैसा निकाल सकेंगे। जानिए शिक्षा, शादी, बीमारी और हाउसिंग के लिए नए नियम क्या हैं।

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EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत- फोटो : social media

EPFO News Policy:  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सोमवार को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनसे PF निकासी की प्रक्रिया अब पहले से कहीं आसान हो जाएगी।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सदस्य अपने EPF अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकेंगे। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अब अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए लंबी प्रक्रिया या जटिल नियमों से नहीं गुजरना होगा।

मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार EPF सदस्यों के जीवन को सरल और नियोक्ताओं के कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

अब खत्म होंगे पुराने जटिल नियम

EPFO ने पुराने 13 कठिन नियमों को समाप्त कर दिया है और अब उन्हें तीन सरल श्रेणियों (कैटेगरी) में बांटा गया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने PF खाते से तीन प्रमुख कारणों से आंशिक निकासी कर सकते हैं — व्यक्तिगत जरूरतें, हाउसिंग से जुड़ी आवश्यकताएं और विशेष परिस्थितियां।

पहली श्रेणी में बीमारी, शिक्षा या शादी जैसे व्यक्तिगत कारण शामिल हैं।दूसरी में मकान निर्माण या खरीद से जुड़ी जरूरतें आती हैं।तीसरी श्रेणी में बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या महामारी जैसी विशेष परिस्थितियां रखी गई हैं।सबसे बड़ी राहत यह है कि अब सदस्य अपने खाते में मौजूद पूरी राशि भी निकाल सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था।

शादी और शिक्षा के लिए निकासी में नई सुविधा

पहले EPF खाते से शादी या शिक्षा के लिए केवल तीन बार निकासी की अनुमति थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति मिलेगी।इसके साथ ही, न्यूनतम सेवा अवधि (Minimum Service Period) को घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है। पहले यह अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अलग तय होती थी, जिससे कई कर्मचारियों को अड़चनें आती थीं।

बिना कारण बताए निकासी की नई सुविधा

पहले PF निकासी के लिए कारण बताना अनिवार्य था। आपात स्थितियों में, जैसे बेरोजगारी या प्राकृतिक आपदा, सदस्यों को कारण बताना पड़ता था, और कई बार क्लेम इसी वजह से खारिज हो जाता था।अब EPFO ने यह बाध्यता हटा दी है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए पैसा निकाला जा सकेगा। इससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी और प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी।

खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस रहेगा अनिवार्य

EPFO ने यह भी तय किया है कि सदस्य के खाते में कम से कम 25% राशि हमेशा बैलेंस के रूप में बनी रहनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्यों को हर साल 8.25% ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) का पूरा लाभ मिलता रहे।यह नियम इस बात की गारंटी देता है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के पास एक सुरक्षित और बड़ा फंड मौजूद रहेगा।

निकासी प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑटोमैटिक

EPFO अब PF निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेशन की दिशा में ले जा रहा है। अब सदस्यों को किसी तरह का दस्तावेज़ जमा नहीं करना होगा और क्लेम सेटलमेंट ऑटोमैटिक तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही, फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। वहीं, पेंशन निकासी की अवधि अब 36 महीने तक बढ़ाई गई है।इन बदलावों के बाद PF सदस्यों को अब लंबे इंतजार, जटिल कागज़ी कार्यवाही और देरी से निपटने की परेशानी से राहत मिलेगी। EPFO का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।