RBI News Rule: RBI का नया चेक क्लियरेंस नियम!चेक से भुगतान करने वालों के लिए बड़ी राहत, अब 2-3 दिन नहीं, कुछ घंटों में आएगा पैसा
RBI News Rule: RBI ने चेक क्लियरेंस सिस्टम में बदलाव करते हुए 4 अक्टूबर 2025 से नया ‘Continuous Clearing and Settlement’ सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिससे चेक कुछ घंटों में क्लियर होंगे।

RBI News Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जिससे करोड़ों बैंक ग्राहकों को फायदा होगा। पहले जहां चेक के पैसे अकाउंट में आने में 2-3 दिन लग जाते थे, वहीं अब 4 अक्टूबर 2025 से यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी।
यह बदलाव चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत होगा, जिसमें चेक की भौतिक आवाजाही की जगह उसका डिजिटल स्कैन और प्रोसेसिंग होती है।
Continuous Clearing and Settlement सिस्टम
नए सिस्टम का नाम ‘Continuous Clearing and Settlement on Realisation’ है। इसका मतलब है कि बैंकों में कामकाज के दौरान लगातार क्लीयरिंग होती रहेगी।पहले CTS में चेक बैच के हिसाब से प्रोसेस होते थे, जिससे देरी होती थी। अब सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक जमा हुए चेक तुरंत स्कैन होकर क्लीयरिंग हाउस भेज दिए जाएंगे, जिससे प्रोसेस तेज हो जाएगा।
दो चरणों में लागू होंगे बदलाव
पहला चरण – 4 अक्टूबर 2025
बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक की पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिफिकेशन करनी होगी।
समय पर वेरिफिकेशन न होने वाले चेक ऑटो-अप्रूव माने जाएंगे और सेटलमेंट में शामिल होंगे।
दूसरा चरण – 3 जनवरी 2026
वेरिफिकेशन सिर्फ 3 घंटे में करनी होगी।
उदाहरण: अगर चेक सुबह 10:00 से 11:00 बजे के बीच जमा हुआ है, तो वेरिफिकेशन दोपहर 2:00 बजे तक करनी होगी।
सेटलमेंट के बाद बैंक को क्लीयरिंग हाउस से कन्फर्मेशन मिलेगा और ग्राहक को 1 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा।
ग्राहकों के लिए फायदे
तेज भुगतान – अब चेक क्लियरेंस में सिर्फ कुछ घंटे लगेंगे।
व्यवसाय में सहूलियत – कारोबारियों को कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद।
कम सेटलमेंट जोखिम – तेजी से प्रोसेसिंग से धोखाधड़ी और देरी की संभावना कम होगी।
बेहतर बैंकिंग अनुभव – ग्राहकों को त्वरित सेवा मिलेगी।