MUZAFFARPUR : मुजफ्फरपुर में एक वार्ड पार्षद को पड़ोसी दुकानदार पर पिस्टल तान कर धमकाते हुए गाली गलौज करने का सीसीटीवी सामने आने के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने नगर निगम के वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान का पिस्टल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है>साथ ही एक सप्ताह में उनसे जवाब-तलब किया है।
बता दें कि सदर थानेदार की रिपोर्ट पर डीएम ने वार्ड पार्षद के पिस्टल का लाइसेंस निलंबित किया है। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. लेकिन लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करने पर जिला प्रशासन ने शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि अपना शस्त्र काजी मोहम्मदपुर थाना में जितनी जल्दी हो सके जमा कर दें.
बता दें कि 16 सितंबर की रात 11 बजे सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक पर चौहान ट्रेडर्स के संचालक वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान का पड़ोसी दुकानदार जितेंद्र कुमार से विवाद हो गया था.जिसके बाद अभिमन्यु चौहान ने लाइसेंसी पिस्टल से उक्त दुकानदार को धमकाते हुए मारपीट करते हुए गाली गलौज किया था.जिसकी पूरी घटना दूकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी और वही जब पूरे मामले का सीसी टीवी फुटेज सामने आया तो जिला प्रशासन ने बडी कार्रवाई करते हुए वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान के पिस्टल का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
रिपोर्टर/ मणि भूषण शर्मा