Bihar Crime:थानेदार पर लगा जुर्माना, दो पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश, इस संगीन मामले में कोर्ट ने बरसाया डंडा, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

Bihar Crime: पुलिस की लापरवाही ने एक बार फिर कानूनी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।...

Fine imposed on Aurai SHO
थानेदार पर लगा जुर्माना- फोटो : social Media

Bihar Crime: पुलिस की लापरवाही ने एक बार फिर कानूनी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने आरोपी संजय साह की गिरफ्तारी में टालमटोल पर गंभीर रुख अपनाते हुए औराई थानाध्यक्ष पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के कोष में जमा कराई जाएगी।

बुधवार को तलब किए जाने पर औराई थानाध्यक्ष अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने आरोपी के विरुद्ध इश्तेहार जारी करने की गुहार लगाई, मगर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और साफ आदेश दिया कि अगले तीन दिनों के भीतर आरोपी को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए।

यह मामला नौ नवंबर 2022 का है। झाड़-फूंक के बहाने 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। पीड़िता की मां ने सात दिसंबर 2022 को औराई थाना में संजय साह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि जांच के बाद पुलिस ने आरोपों को असत्य करार देते हुए 30 जून 2023 को अंतिम प्रपत्र दाखिल कर दिया। इस रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर पीड़िता की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान केस डायरी में पर्याप्त सबूत और प्रथम दृष्टया मामला सही पाते हुए विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया और संजय साह के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया। लेकिन यह वारंट औराई पुलिस की लापरवाही व अभियोजन शाखा की उदासीनता की भेंट चढ़ गया। बताया जाता है कि वारंट एसपी ऑफिस की अभियोजन शाखा में ही दबा दिया गया।

इस धांधली को लेकर कोर्ट ने अभियोजन शाखा के प्रभारी अरविंद कुमार और सिपाही धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश दिया। इसके बाद दोबारा आरोपी संजय साह के खिलाफ वारंट जारी हुआ, मगर गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी।अब विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तीन दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कार्रवाई और कठोर होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं और पुलिस की ढिलाई पर भी अदालत का कोड़ा बरस सकता है।

रिपोर्ट- मणिभूषण शर्मा