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Big Breaking:पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला दोषी करार, सूरजभान को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड

Big Breaking-बिहार के पूर्व विज्ञान एंव प्राद्यौगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई  है. बृजबिहारी हत्याकांड में शक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.कोर्ट ने 6 लोगों को बरी कर दिया है. सूरजभान और राजन तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है.

 बिहार के पूर्व विज्ञान एंव प्राद्यौगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है. इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत आठ आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था.इसको चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दिया है. पूर्व मंत्री की हत्या वर्ष 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे. पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की थी.

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने  21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था .अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है. निचली अदालत ने वर्ष 2009 में आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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