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पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास, दहेज के लिए शादी के 19 दिन बाद ही दुल्हन को मार डाला था

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास, दहेज के लिए शादी के 19 दिन बाद ही दुल्हन को मार डाला था

NAWADA : जिले की अदालत ने एक शख्स को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। युवक पर शादी के महज 19 दिन के अंदर ही दहेज को लेकर अपनी की पत्नी की हत्या कर दिये जाने का आरोप था। 

हालांकि सजा सुनाए जाने के वक्त भी वह खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन अदालत ने उसकी एक न सुनते हुए पुलिस जांच और सबूतों के आधार पर दशम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ख्याति सिंह ने गुरुवार को यह सजा नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू को सुनाई।

अपर लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह ने बताया कि रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के तुपुदाना निवासी रेणु प्रियंका की शादी नवादा के नवीन नगर निवासी संजीव कुमार के साथ 30 नवंबर 2014 को हुई थी। शादी के बाद नवविवाहिता अपने ससुराल नवीन नगर आई। 

शादी के तुरंत बाद दहेज लोभियों द्वारा 5 लाख रुपये की मांग की गई और पूरा नहीं होने पर 19 दिसंबर 2014 को पति संजीव कुमार, उसका भाई मनोज कुमार व उसकी पत्नी रिकु देवी, ननद काजल जयसवाल व उसके पति एवं ससुर ने मिलकर नवविवाहिता की हत्या कर दी थी। घटना को आत्महत्या में तब्दील करने के लिए मृतका को पंखा में लटका दिया था। 

घटना के बाद नवादा पहुंचे मृतका के भाई संजय कुमार साहू के बयान पर नगर थाना प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को भादवि की धार 304 बी के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 

सजायाफ्ता संजीव कुमार विद्युत विभाग में संविदा के आधार पर काम करता है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों में जहां सुसर सच्चिदानंद की मृत्यु हो चुकी है। वहीं अन्य का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।  

नवादा से अमन सिन्हा की रिपोर्ट


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