बिहार के पशु चिकित्सालयों में 24 घंटे मिलेगी इलाज की सुविधा, जानिए राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट को क्या दी जानकारी

बिहार के पशु चिकित्सालयों में 24 घंटे मिलेगी इलाज की सुविधा, जानिए राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट को क्या दी जानकारी

PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पशु चिकित्सालयों में प्रतिदिन चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराए जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ़ गुड्डू बाबा की इस अवमानना वाद पर सुनवाई की। इस मामलें पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि वह पूरे राज्य के पशु चिकित्सालयों में चौबीस घंटे चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों,कर्मचारियों की नियुक्ति की है। साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की है। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक को संबंधित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 

कोर्ट ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए निदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। 

कोर्ट को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ही 24 घंटे पशु चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का अश्वासन दिया था। लेकिन आदेश का पालन नहीं किये जाने पर अवमानना याचिका दायर किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

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