न्यूज़ 4 नेशन डेस्क : सरकारी क्षेत्र हो या निजी सेक्टर आजकल हर जरुरी कागजात दिखाना पड़ता है. जरूरी कागजातों में पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है. पर यह एक बुरी खबर है. आने वाले दिनों में 20 करोड़ के करीब पैन कार्ड रद्द हो सकते हैं.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तय की है. पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक सिर्फ 50 फीसदी पैनकार्ड धारकों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा है. आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है. पर 20 करोड़ के करीब पैन कार्ड धारकों ने अभी अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है इसलिए इसके अस्तित्व पर खतरा है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने हाल ही में बताया कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं. अगर इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं.जब पैन कार्ड आधार से लिंक होगा तो अन्य कई चीजें भी साफ हो जाएंगी. अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. इसके साथ ही http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.