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हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के साथ कुलपतियों की बैठक, केके पाठक नहीं करेंगे अध्यक्षता, इन एजेंड़ो पर होटल मौर्या में आज होगी चर्चा

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के साथ कुलपतियों की बैठक, केके पाठक नहीं करेंगे अध्यक्षता, इन एजेंड़ो पर होटल मौर्या में आज होगी चर्चा

पटना हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है. होटल मौर्या में कुलपतियों की बैठक ग्यारह बजे से शुरु होगी..इस बैठक में शिक्षा विभाग के आला अफसरान मौजूद रहेंगे. बिहार के सभी विश्व विद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.बैठक में प्रति कुलपति, वित्तीय परामर्शी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी के साथ बैठक में शामिल होंगें.

कुलपतियों की बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने  एजेंडा सभी विश्वविद्यालयों को भेजा . बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से विश्वविद्यालयों से संबंधित एक सामान्य प्रस्तुतीकरण, न्यायिक मामलों का निष्पादन, वित्तीय नियमावली बीएफआर, जीएफआर पर उन्मुखीकरण, अकादमिक कैलेंडर एवं परीक्षा-फल प्रकाशन पर चर्चा , वार्षिक बजट, विश्वविद्यालयों में आंतरिक स्रोत की राशि की उपलब्धता, समयबद्ध तरीके से निधि के महत्तम उपयोग के लिए कार्य योजना पर चर्चा, विभाग द्वारा विवि एवं महाविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाने के निर्णयों पर चर्चा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी.

हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार केके पाठक बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

बता दे केके पाठक के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी है. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों का रुका हुआ वेतन भी दोबारा शुरू करने को कहा गया है. शनिवार को शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है.शिक्षा सचिव ने बैंक प्रबंधन को भी पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दे दी है.

दरअसल, विभागीय बैठक में कुलपतियों के शामिल नहीं होने पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताते हुए 28 फरवरी को सभी विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज करने का निर्देश जारी किया था. साथ ही कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों और अन्य अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी गयी थी. इसके बाद कुछ सशर्त छूट दी गई और कुलपतियों की दोबारा बैठक बुलाई गई, लेकिन वे इस बार भी बैठक में नहीं आए. इसके बाद विभाग ने 15 मार्च को फिर से बैंक खातों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. जिसके बाद से विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर अब तक प्रतिबंध था. विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन भी बंद था.

3 मई को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मगध यूनिवर्सिटी बनाम राज्य सरकार व अन्य के तहत बैंक खातों पर लगी रोक को तुरंत हटाने और वेतन शुरू करने का आदेश पारित किया था. इसके बाद शुक्रवार को ही विभाग में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बैंक खातों पर लगी रोक हटाने का फैसला लिया गया.

पटना हाइकोर्ट ने 3 मई को दिए अपने इस निर्देश में शिक्षा विभाग और कुलपतियों के बीच राज्य सरकार के खर्चे पर एक बैठक कराने का निर्देश दिया था. जिसके आलोक में शिक्षा विभाग छह मई को होटल मौर्या में एक बैठक आयोजित करेगी, जिसमें प्रति कुलपति, वित्तीय परामर्शी, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त पदाधिकारी के साथ बैठक में शामिल होंगे.

रिपोर्ट- नरोत्तम कुमार

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