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NGT के आदेश के बाद पटना सहित आठ जिलों में बालू खनन पर रोक, लोगों की बढ़ी परेशानी, मंत्री ने कहा जल्द होगा समाधान

NGT के आदेश के बाद पटना सहित आठ जिलों में बालू खनन पर रोक, लोगों की बढ़ी परेशानी, मंत्री ने कहा जल्द होगा समाधान

पटना. पटना सहित आठ जिलों के बालू घाटों के टेंडरों को स्थगित कर दिया गया है. खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने बताया कि एनजीटी ने दो मामलों में सुनवाई के दौरान 25 अक्तूबर को आदेश दिया है, जिसके आलोक में टेंडर स्थगित किया गया है. इन जिलों में बालू खनन करीब सात महीने से बंद है, जिसके चलते इन जिलों में लोगों को दो से तीन गुनी ज्यादा कीमत पर बालू खरीदनी पड़ रही है.

वही बालूओं की किल्लत और लोगों को परेशानी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से वह बात करेंगे, ताकि बालू की किल्लत नहीं हो और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. बता दें कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के बाद बिहार सरकार के खान एवं भू-तत्व विभाग ने आठ जिलों के बालू घाटों के लिए ठीकेदारों के चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. इस संबंध में खान एवं भू-तत्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. यह आदेश पटना के अलावा भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय के लिए जारी किया गया है.

विभाग ने ट्रिब्यूनल द्वारा 25 अक्टूबर को पारित आदेश के बाद पहले की निविदा पर रोक लगाई है. इस मामले में अब खान और भूतत्व विभाग ट्रिब्यूनल में अपील करेगी. प्रदेश में बालू की किल्लत और लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य कैबिनेट ने एक अक्टूबर से बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था. आदेश था कि जिनके पास पूर्व से पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण-पत्र हैं, वे इन जिलों के बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. विभाग ने निविदा का काम खनन निगम को सौंपा था.


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