पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अजय राय को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस नेता पर चलता रहेगा गैंगस्टर एक्ट

DESK. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता अजय राय को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अजय राय पर लगे गैंगस्टर एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी.अजय राय अपने ऊपर लगे गैंगस्टर एक्ट को रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अजय राय ने अपने खिलाफ लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को रद्द करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस के खिलाफ दाखिल की गई अजय राय की याचिका को खारिज कर दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजय राय के खिलाफ दर्ज 24 से ज्यादा आपराधिक केस के आधार पर उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था.
2010 में मारपीट और उपद्रव से जुड़े एक मामले में तत्कालीन मायावती सरकार ने अजय राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा लगवाई थी. हाईकोर्ट ने यह कह कर इस केस को रद्द करने से मना कर दिया था कि अजय राय पर 27 आपराधिक केस दर्ज हैं. हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बड़ा झटका दे दिया है. हालाँकि इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और चार अन्य के खिलाफ चौदह साल पहले वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. वर्ष 2010 में आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, और सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 28 अक्टूबर 2011 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.