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बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को मिला दंड, EO रहते की थी गड़बड़ी तो मिली सजा

बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को मिला दंड, EO रहते की थी गड़बड़ी तो मिली सजा

PATNA: बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. नगर परिषद बेतिया के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन के खिलाफ 27 जनवरी 2020 को आरोप पत्र गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया गया था.

आरोपी अधिकारी मनोज कुमार पवन के खिलाफ कनीय अभियंता सुजय सुमन द्वारा रिश्वत मांगे जाने संबंधी जांच प्रतिवेदन नहीं देने,बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय से गायब रहने के साथ-साथ कई अन्य शिकायत थे. शिकायत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में तिरहुत कमिश्नर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया. संचालन पदाधिकारी ने जांच में पाया की इन्होंने अवैध नियुक्ति, अतिक्रमण, उच्च न्यायालय में दायर केस, कनीय अभियंता द्वारा रिश्वत मांगने जैसे मामलों में जिला पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया. यदि शारीरिक परेशानी थी तो इन्हें डीएम को अवगत कराना चाहिए था. लेकिन आरोपी अधिकारी ने ऐसा नहीं किया.

ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने आरोप वर्ष 2019-20 के लिए निंदन की सजा के साथ-साथ तीन वेतन वृद्धि औरअसंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड निर्धारित किया है. बता दें, बेतिया के तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन वर्तमान में दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.

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