बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

CM ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए आवेदन की होने जा रही शुरुआत, जानिए पूरा डिटेल

CM ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए आवेदन की होने जा रही शुरुआत, जानिए पूरा डिटेल

Patna : सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए 11 सितम्बर से पंचायतवार आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 31 अक्टूबर 2020 तक पंचायतवार आवेदन लिया जाएगा और 24 नवंबर 2020 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी किया है। 

योजना के लक्ष्य में किया गया है विस्तार

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों में इस योजना के प्रति उत्साह एवं सकारात्मक परिणाम को देखते हुए पंचायतवार निर्धारित लाभुकों की संख्या के लक्ष्य को बढ़ाया गया है, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक लोग इसका लाभ उठा सकें। 

प्रति पंचायत 7 लाभुकों का किया जाएगा चयन

संजय अग्रवाल ने बताया कि सीएम ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा। 4 अनुसूचति जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाता था, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे। 

सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर इस योजना का पड़ा है प्रभाव


परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक  परिदृश्य पर इस योजना का काफी प्रभाव पड़ा है। इस योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, एवं स्वयं का वाहन होने से उनका आत्म सम्मान भी बढ़ा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुगम सुविधा प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के साकारात्क परिणाम सामने आए हैं। अब तक कुल छह चरणों में 28600 लाभुकों को इस योजना के तहत रोजगार से जोड़ा गया है। कई जिलों में प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ दिलाया गया है। 

परिवहन सचिन ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नये वाहनों की खरीद कर सकते हैं। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिषत तक की राशि अथवा एक लाख रुपए होगी। ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परंतु अधिकतम 70 हजार रुपए अनुदान दिया जाएगा। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स-शोरुम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि।

पूर्व के अस्वीकृत भी कर सकते है आवेदन

उन्होंने बताया कि वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका आवेदन पूर्व के चरणों में किसी कारणवश अस्वीकृत हो गया था, इस चरण में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका चयन हुआ था, परंतु संबंधित पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण प्रतीक्षा सूची में रह गए एवं योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, वे भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं। 

प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का होगा निर्माण


संजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए पंचायतवार आवेदन की तिथि समाप्त हो जाने के बाद 1 नवंबर  से 5 नवंबर 2020 तक प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। 10 नवंबर को औपबंधिक चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा एवं 10 नवंबर से 19 नवंबर तक आपत्ति लिया जाएगा। 23 नवंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा तथा 24 नवंबर को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

चयन के बाद 24 नवंबर से अनुदान प्राप्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन

उन्होंने बताया कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराया जाएगा। 24 नवंबर से लगातार वाहन खरीद के पश्चात चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन दे सकेंगे। आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुदान की राशि सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।

सातवां चरण का यह पूरा शिड्यूल 

पंचायतवार आवेदन की तिथि- 31 अक्टूबर 2020 तक 

औपबंधिक चयन सूची का प्रकाशन- 10 नवंबर 2020

आपति आमंत्रण- 10 नवंबर-19 नवंबर 2020

आपति निराकरण- 23 नवंबर 2020 तक 

अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन- 24 नवंबर 2020

Suggested News