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अरविंद केजरीवाल की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी, दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में कहा- ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं

अरविंद केजरीवाल की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी, दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में कहा- ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं

दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई.दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक बढ़ा दी।.आप के संयोजक केजरीवाल को, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है. न्यायाधीश ने केजरीवाल के जमानत आवेदन पर भी दलीलें सुनीं। उनके वकील ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है.

उन्होंने कहा, ‘ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है. वे संत तो नहीं हैं. वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया.

केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध किया. कहा कि ED के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है, जिसके आधार पर ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाई जा सके.

केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल को वे तिहाड़ जेल भेजे गए. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था.


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