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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने 19 साल पुराने अपहरण मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने 19 साल पुराने अपहरण मामले में सुनाया फैसला, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

AURANGABAD : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने फिरौती के लिए हुए अपहरण के  मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ी सज़ा सुनाई है। एपीपी सूर्यमल शर्मा ने बताया कि 19 साल पुराना माली थाना कांड संख्या 36/04 में एकमात्र अभियुक्त कपिल गिरि जमुहार रोहतास को 05/06/23 को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया था।

आज न्यायालय ने सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कपिल गिरि को भादंवि धारा 364 ए मे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है और बीस हजार जूर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण सज़ा कम करने की मांग की। 

लेकिन वहीं एपीपी ने मांग की संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के कारण अधिकतम सज़ा की मांग की, दोनों पक्षों के बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक भीखर साहु अंकोरहा माली 12/05/04 को बताया था कि अभियुक्तों ने फिरौती के लिए उनके पुत्र संतोष कुमार का अपहरण कर लिया था और 4.5 लाख रुपए लेकर छोड़ा था। 

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट 

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