Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उससे जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा है आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने में थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए तो अच्छे तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाती.
कोर्ट ने कहा कि रोक लगाने से अराजकता पैदा होगी. इसके साथ हीं उससे जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी है.
बता दें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. बता दें कि हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल न करने के विरोध में इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया था. अब केंद्र द्वारा इसी याचिका के जवाब में हलफनामा दिया गया है. इस याचिका में चुनाव आयुक्तों की भर्ति के लिए लाए गए नए कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.