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बीसीआई के सचिव ने बिहार राज्य बार काउंसिल के सचिव को लिखा पत्र, वोटर लिस्ट में शिकायत को लेकर माँगा जवाब

बीसीआई के सचिव ने बिहार राज्य बार काउंसिल के सचिव को लिखा पत्र, वोटर लिस्ट में शिकायत को लेकर माँगा जवाब

PATNA : 11 दिसंबर,2023 को बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि को लेकर तैयार किये जा रहे वोटर लिस्ट की तैयारी के संबंध में बीसीआई के सचिव ने बिहार राज्य बार काउंसिल के सचिव को पत्र लिखा है। इस वोटर लिस्ट में बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) को शिकायतें मिली थी।

इन शिकायतों के मद्देनज़र शिकायतों के उपरांत बीसीआई के सचिव ने बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के सचिव को 10 नवंबर,2023 तक ई मेल के जरिये जवाब देने का निर्देश दिया है। लेकिन, जवाब भेजने से पहले इस बात की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देने को कहा गया है, ताकि इस मामले को लेकर यदि उनकी कोई टिप्पणी हो, तो उसे लिया जा सके। पत्र के जरिये बिहार बार कॉउन्सिल के सचिव से  वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने को लेकर अपनाए गई प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

यह भी पूछा गया है कि क्या इस बात को अखबारों में सही तरीके से प्रकाशित किया गया था। साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्या इस आशय का नोटिस सभी बार एसोसिएशनों को दिया गया था ? बीसीआई के सचिव द्वारा लिखित पत्र में कहा गया है कि बहुत से वकीलों द्वारा उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़े जाने के संबंध में शिकायतें मिली है। यहाँ तक इस बात की जानकारी प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित की गई है। 

इसलिए  इस बात को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बीसीआई  के सेंट्रल एलेक्शन ट्रिब्यूनल के समक्ष रखा जाएगा। कुछ वकीलों ने उक्त शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को बी सी आई के 18 अक्टूबर, 2023 के संकल्प/पत्र के आलोक में निपटारे के लिए बीसीआई और एलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर छोड़ दिया है।

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