BHAGALPUR : बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा के तहत सबौर थाना कांड सं0- 349/22 में विशेष उत्पाद कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त बाबुल कुमार को दोषी पाया था। वही सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त बाबुल कुमार को 05 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जबकि चार अन्य अभियुक्त अमित कुमार, संजीत कुमार , अवधेश वर्मा एवं हेमचंद्र साह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियुक्त बाबुल कुमार मधेपुरा जिले के श्रीपुर वकला निवासी गजेंद्र यादव के पुत्र है। जिसको 05 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई है। बता दे की 28 फरवरी 2022 को पुलिस को मद्य निषेध इकाई पटना द्वारा सूचना मिली कि एक बलेनो कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR-26AB-8546 है, घोघा की ओर से आ रही है। जिसमें विदेशी शराब है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबुपुर स्थित रत्ना पेट्रोल पंप के पास तैनात होकर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग की जाने लगी। वही एक बजाज मोटरसाइकिल के पीछे एक बलेनो कार घोघा की और से आता दिखाई दिया। वाहन चेकिंग देखकर कर चालक भागने की कोशिश करने लगा।
इसके बाद पुलिस के द्वारा कार चालक को धर दबोचा। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम बाबुल कुमार बताया। वही गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के डिक्की से कुल 103.95 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। पकड़े शराब के संदर्भ में शराब तस्कर से पूछताछ किया गया तो बताया कि यह शराब अमित कुमार ने मंगवाया है। वह भी गाड़ी के आगे आगे पल्सर मोटरसाइकिल से है जो रोड में पुलिस की गतिविधि की सूचना देते हुए शराब को पास करा रहे हैं। जिसे बाबुल कुमार के निशानदेही पर बाबूपुर मोर के पास से पड़कर पूछताछ किया। जिसमें उक्त अभियुक्त ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। बताया की शराब हंसडीहा के अवधेश वर्मा के द्वारा तथा उनके कहने पर विदेशी शराब गाड़ी में लोड कराये हैं। यह लोग काफी कम दाम में विदेशी शराब उपलब्ध कराते हैं और हम लोग सहरसा ले जाकर लक्ष्मी कुमार यादव के पास ज्यादा दाम पर बेचते हैं जिससे हम सभी को ज्यादा फायदा होता है। यह शराब हम हेमचंद्र साह तथा संजीत कुमार के लिए खरीदे थे।
जानकारी मिली है कि मामले में पुलिस ने चार अभियुक्तों अमित कुमार, संजीत कुमार,अवधेश वर्मा एवं हेमचंद्र साह को भी आरोपी बनाया था। जहाँ चारो अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। मामले में अभियोजन संचालन विशेष ( उत्पाद) न्यायालय के लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार व संजीव कुमार शर्मा थे।
भागलपुर से बालमुकुन्द की रिपोर्ट