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बिग ब्रेकिंगः लालू प्रसाद को झटका , झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

बिग ब्रेकिंगः लालू प्रसाद को झटका , झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

RANCHI : चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्ष की तरफ से जमानत पर बहस हुई। बहस समाप्त होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सबकी निगाहें आज झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी थी। तेजस्वी यादव ने कल कहा था कि उनके लिए आज राहत की खबर आ सकती है. झारकंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका को लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। इसके बाद अब उनके जेल से निकलने की संभावना तत्काल खत्म हो गई है। 

जमानत याचिका खारिज

लालू प्रसाद की तरफ से कोर्ट में जो दलील दी गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लालू की तरफ से आधी सजा काट लेने और खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर कोर्ट में अपील की गई ती। लेकिन कोर्ट ने लालू प्रसाद की दलील को खारिज कर जमानत याचिका रिजेक्ट  कर दिया. बताते चलें की जमानत पर सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख निर्धारित की गयी थी। इसके लिए कॉज़ लिस्ट के नम्बर 16 पर मामला सूचीबद्ध था। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड्स पर कुछ डाक्यूमेंट्स जमा करने का वक्त मांगा गया था. भोजनावकाश से पहले सुनवाई पूरी हो गई थी।इसके बाद जजमेंट लिखा जा रहा था।

दुमका कोषागार से अवैध निकासी का है मामला

बताते चलें की राजद सुप्रीमो पर चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है. दुमका कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को साथ 7-7 साल की सजा मिली है. लालू प्रसाद चार मामलों में सजायाफ्ता हैं लेकिन तीन केस में पहले ही जमानत मिल गई है.सिर्फ दुमका कोषागार से निकासी मामले में बेल लंबित है। 



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