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BIG BREKING : गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आया फैसला, 10 में नौ आरोपी दोषी करार, लेकिन सजा पर एक नवंबर को होगा फैसला

BIG BREKING : गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट में आया फैसला, 10 में नौ आरोपी दोषी करार, लेकिन सजा पर एक नवंबर को होगा फैसला

PATNA : आठ साल पहले 27 अक्टूबर को  गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में आरोपी बनाए गए दस अभियुक्तों में कोर्ट ने नौ को दोषी करार दिया है। वहीं एक आरोपी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया है। हालांकि दोषी पाए गए आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान आगामी एक नवंबर तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट के फैसले के साथ ही बम धमाके में मारे गए लोगों के परिवार को न्याय मिल गया है।  बुधवार को एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में फैसला सुनाया गया।

एक आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकी पुलिस

मामले में एनआईए ने  हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मु. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और तौफिक अंसारी को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी के नाबालिक होने के कारण उसकी अलग से सुनवाई की गई थी। जबकि दस आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने दस लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। जिनमें एक आरोपी फकरुद्दीन के खिलाफ पेश किए गए सबूत को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना और उसे इस मामले में रिहा कर दिया,जबकि नौ आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अब दोषियों के खिलाफ कोर्ट आगामी एक नवंबर को सजा का ऐलान करेगी। 

बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा के हुंकार रैली (Hunkar Rally) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. इसी दौरान आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किये गये थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.



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