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नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में RJD के पूर्व विधायक अरुण यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया सभी आरोपों से मुक्त

नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में RJD के पूर्व विधायक अरुण यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया सभी आरोपों से मुक्त

पटना. एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप झेल रहे राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव को मंगलवार को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी. आरा की अदालत ने संदेश से राजद के विधायक रह चुके अरुण यादव को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है. पूर्व विधायक अरुण यादव पर नाबालिग से रेप करने का आरोप था, इस मामले में आरा के ADJ-1 अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है.

अरुण कुमार इस मामले में लंबे अरसे तक फरार रहे थे. बाद में उन्होंने इसी वर्ष 16 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर किया था. वे करीब तीन साल से फरार चल रहे थे. पूर्व विधायक ने आरा के पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह एडीजे-छह अरविंद कुमार सिंह के न्यायालय में समर्पण किया था. फिलहाल उनकी पत्नी संदेश से आरजेडी की विधायक हैं.

तब कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस मामले में 4 आरोपित पहले ही बरी हो चुके थे. अब इसी मामले में अरुण यादव भी कोर्ट से बरी कर दिए गए हैं. हालांकि जिस वक्त उनके खिलाफ शिकायत की गई थी उस समय अरुण यादव विधायक थे.  

मालूम हो कि 18 जुलाई, 2019 को आरा की एक किशोरी से पटना में देह व्यापार का धंधा कराने का मामला सामने आया था. किशोरी के देह व्यापार कराने वाले गिरोह के चंगुल से भाग कर आरा आने के बाद उसके भाई ने आरा नगर थाने में रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करायी थी. उसमें अनीता व संजीत को आरोपित किया गया था. पीड़िता की ओर से कोर्ट में दर्ज 164 के पहले बयान में मनरेगा के इंजीनियर अमरेश व संजय को आरोपित किया गया था. अब कोर्ट ने अरुण यादव को मामले में बरी करके उन्हें बड़ी राहत दे दी है. 


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