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बिहार के उपमुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों को मिला अधिकार, अब कर सकेंगे समिति के खाते का संचालन

बिहार के उपमुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों को मिला अधिकार, अब कर सकेंगे समिति के खाते का संचालन

PATNA: बिहार सरकार उपमुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों पर मेहरबान हो गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में उपमुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों को समिति के खाते का संचालन करने का अधिकार देने पर मुहर लगाई गई है।

बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017 के नियम 16 में किए गए प्रावधान में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई है।

 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य की अकर्मण्यता अथवा अभिरुचि के अभाव में लंबी अवधि तक अपने क्षेत्र से बाहर रहने की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा समिति के खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के उप मुखिया एवं समिति के सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने का आदेश पर बिहार कैबिनेट की मुहर लगा दी है।

बता दें कि वार्ड सदस्य के जिम्मे 7 निश्चय की कई योजनाएं हैं। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य के बारे में काफी शिकायतें पहले से ही मिल रही थी। इसको लेकर बिहार कैबिनेट ने उपमुखिया को और अधिकार देने का फैसला लिया है।


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