बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिहार में रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर होगा दंगा निरोधी रिजर्व बल का गठन, गृह विभाग ने जारी किया संकल्प

बिहार में रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर होगा दंगा निरोधी रिजर्व बल का गठन, गृह विभाग ने जारी किया संकल्प

PATNA : बिहार में होने वाले दंगे को नियंत्रित करने के लिए अब रैपिड एक्शन फोर्स की तर्ज पर दंगा निरोधी रिजर्व बल का गठन किया जाएगा। दंगा निरोधी बल दंगा अथवा दंगा जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित करना जो किसी धार्मिक और साम्प्रदायिक तनाव, जातीय तनाव, आंदोलन, बंद , हड़ताल आदि से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटेगा। बिहार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

दंगा निरोधी बल आकस्मिक स्थिति में किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करेगा। यह बल अपने प्रतिनियुक्ति के क्षेत्र अथवा चिन्हित क्षेत्रों में सामाजिक रुप से उपयोगी कार्य करेगा ताकि नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित हो एवं बल की सकारात्मक छवि बने।

दंगा निरोधी बल की सबसे छोटी कार्यकारी इकाई सेक्शन होगी जिसमें कुल 15 पदाधिकारी एवं कर्मी होंगे। 3 सेक्शन को मिलाकर 1 प्लाटून का गठन किया जाएगा जिसके प्रभारी पदाधिकारी अवर निरीक्षक कोटि के होंगे। इस प्रकार प्लाटून में कुल 46 पदाधिकारी एवं कर्मी कार्यरत होंगे। इसी तरह दंगा निरोधी कंपनी 2 प्लाटून को मिलाकर बनेगी। इसके प्रभारी पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे।

आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत बल को जिला दंगा निरोधी बल के रुप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिला में दंगा निरोधी दल के प्रभारी के रुप में पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक कोटि के 1 पदाधिकारी को नामित किया जाएगा। जिला दंगा निरोधी बल में सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। उसके बाद उन्हें अनिवार्य रुप से जिला सशस्त्र बल में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार सैन्य पुलिस की 3 वाहिनियों को विशेषीकृत दंगा निरोधी वाहिनियों के रुप में विकसित किया जाएगा।



Suggested News