पटना. बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर बिहार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई. इसमें कई गाइडलाइन जारी की गयी हैं. यह गाइडलाइन पूरे प्रदेश में 16 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी. इसमें सभी प्रदेशवासियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेशिंग से संबंधित निर्देश जारी किये गये है. इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति और संसथान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सभी दुकान एंव प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे. साथ ही सोशल डिस्टेशिंग और मास्क लगाने के निर्देश को पालन करना है. वहीं दुकान और प्रतिष्ठान में कोरोना टीका लगा चुके व्यक्ति ही काम कर सकते हैं. नियमों के उल्लंघन पर संबंधित दुकान और व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी.
वहीं पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन को पालन करना होगा. साथ ही ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्पों को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जाएगा. वहीं संबंधित शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कर्मी को कोविड टीका लगाना आवश्यक होगा. वहीं सोशल डिस्टेसिंग और मास्क लगाने के नियमों का भी पालन करना होगा.