Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में बदलैन या दान की भूमि को लेकर आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज स्वघोषणा का प्रपत्र -2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू-अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
खतियानी रैयत/जमाबन्दी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें।
राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करें।
अगर क्रय/बदलैन/दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छायाप्रति के साथ संलग्न करें।
अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति के साथ संलग्न करें।
बन्दोबस्त भूमि/भू-दान प्रमाण पत्र/वासगीत पर्चा की छायाप्रति के साथ संलग्न करें।
जमाबन्दी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे, वंशावली नहीं.
बहराहल अब प्रशासन की तरफ से नया निर्देश मिला है. जिसपर जमीन मालिकों को ध्यान देना जरूरी है. बताया गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार द्वारा रैयतों के लिए निर्देश दिये गए हैं.