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बिहार में 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को झटका, सरकार ने लागू कर दिया यह नियम

बिहार में 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को झटका, सरकार ने लागू कर दिया यह नियम

पटना : बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों के पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसे जानन बेहद जरूरी है.  शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि दिसम्बर 2019 में केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8 जून को निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं हैं। 

जानकारी के मुताबिक विभाग ने 23 नवम्बर 2019 को ही इस नियोजन के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तय कर दी थी. शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने सोमवार को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि एनआईओएस से 18 माह का सेवाकालीन डीईएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी ही अपना आवेदन जमा कर सकेंगे. माननीय न्यायालय के आदेश और एनसीटीई की गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने 15 जून से 14 जुलाई तक ऐसे योग्यताधारियों से आवेदन मांगे हैं. 

नियोजन को लेकर गतिविधियां 15 जून से ही आरंभ हो जाएंगी. इस तिथि से 14 जुलाई तक मात्र  डीईएलएड वाले टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिये जायेंगे. 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार होगी. 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन होगा.

 23 को मेधा सूची का प्रकाशन होगा. 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेधा सूची पर आपत्ति की जा सकेगी. 12 अगस्त तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा. 13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन होगा, जबकि 25 अगस्त को  नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण किया जाएगा. 28 अगस्त को आवेदन के साथ संलग्न सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण, जबकि 31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियोजन पत्र दिया जाएगा.

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