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Bihar news: बिहार की इस महिला अफसर को 25 हजार रू ने कहीं का नहीं छोड़ा, कैरियर हुआ दागदार, अब तो जवाब भी नहीं जुट रहा....

Bihar news:  बिहार की इस महिला अफसर  को 25 हजार रू ने कहीं का नहीं छोड़ा, कैरियर हुआ दागदार, अब तो जवाब भी नहीं जुट रहा....

PATNA: बिहार की एक महिला अधिकारी को पच्चीस हजार रू रिश्वत लेना पच्चीस लाख से भी ज्यादा महंगा साबित हुआ। पच्चीस हजार ने एक महिला अधिकारी को कितना नुकसान पहुंचाया, इसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की होगी. उक्त अधिकारी की नौकरी तो दांव पर लगी ही, सामाजिक प्रतिष्ठा भी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जब उक्त महिला अंचल अधिकारी से रू लेने के संबंध में जानकारी मांगी तो वह जवाब नहीं दे सकी. इसके बाद विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है.

श्रेया मिश्रा नहीं दे पाईं जवाब

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शाहपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी श्रेया मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है. रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने इन्हें मुख्यालय बुला लिया था. वायरल वीडियो में सीओ श्रेया मिश्रा रू लेते हुए दिख रही हैं. इतना ही नहीं किसी मामले में पच्चीस हजार रू से अधिक बढ़ाकर देने की भी मांग कर रही थी. वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रोपी सीओ से स्पष्टीकरण मांगा. आरोपी सीओ मिश्रा ने वायरल वीडियो में पैसे के लेन-देन के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई. जबकि उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि वे किस उद्देश्य से पैसे ले रहे थे और पच्चीस हजार रू से बढ़ाकर देने की मांग कर रहे थे. आरोपी सीओ ने जब स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 9 सितंबर को ही सस्पेंड कर दिया है. निलंबित सीओ श्रेया मिश्रा का मुख्यालय पटना कमिश्नर दफ्तर बनाया गया है.   

 सीओ रश्मि राज श्वेता का है मामला

किशनगंज जिले के दिघलबैंक के तत्कालीन अंचल अधिकारी रश्मि राज श्वेता के खिलाफ जिलाधिकारी ने 12 अप्रैल 2021 को ही आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेज दिया था. इसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया. 28 अक्टूबर 2021 के प्रभाव से इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित की गई. अपर समाहर्ता किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. संचालन पदाधिकारी ने जांच में पाया कि सीओ के खिलाफ जो आरोप हैं, वह आंशिक रूप से प्रमाणित हो रहे हैं. इसके बाद इन्हें निलंबन मुक्त करते हुए संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया. इस दंड के खिलाफ अंचल अधिकारी रश्मि राज श्वेता ने रिविजनल प्राधिकार सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष आवेदन दायर किया. मंत्री ने 12 दिसंबर 2023 को अंचल अधिकारी रश्मि राज्य श्वेता के खिलाफ पारित दंड संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि पर रोक को बदल दिया और सख्त चेतावनी देने का आदेश पारित किया.  

सीओ रश्मि राज श्वेता के निलंबन का निर्णय गलत नहीं था 

इसके बाद अंचल अधिकारी श्वेता ने निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ते तथा सेवा विनियमन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आवेदन दिया. विभाग ने आवेदन पर विचार किया. जिसमें पाया गया कि इस मामले में आरोपी पदाधिकारी के निलंबन को पूर्ण रूप से अनुचित नहीं माना गया है. अंचल अधिकारी रश्मि राज श्वेता वर्तमान में नालंदा जिले के बेन अंचल की अंचल अधिकारी हैं . राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 6 सितंबर को जारी संकल्प ने कहा है कि रश्मि राज श्वेता के निलंबन अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 17 मई 2023 में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का ही भुगतान होगा . लेकिन इस अवधि को पेंशन सेवा के लिए रेगुलर सर्विस सेवा मानी जाएगी.

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