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बिहार में 20 अप्रैल से इन कामों में लगे लोगों की कार-बाइक के परिचालन की छूट, पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को दिया निर्देश...

बिहार में 20 अप्रैल से इन कामों में लगे लोगों की कार-बाइक के परिचालन की छूट, पुलिस मुख्यालय ने सभी SP को दिया निर्देश...

PATNA: बिहार पुलिस मुख्यालय ने लॉकडाउन को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए निर्देश में लॉक डाउन से संबंधित गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन करने को कहा है. अपने पत्र में पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वैसे तो 3 मई तक लॉकडाउन है लेकिन 20 अप्रैल से अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ कार्यों को करने के लिए ढ़ील दी जाएगी. इसका फैसला राज्य सरकार या जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा. 

जिन क्षेत्रों की सेवाओं को चालू करने की अनुमति दी गई है उनमें स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधि एवं उसमें शामिल सभी प्रकार के कर्मी एवं उनके वाहन पूर्णता चालू रहेंगे. कृषि कार्य से संबंधित गतिविधि में शामिल सभी प्रकार के कर्मी एवं उनके वाहन को छूट।मछली पालन एवं पशुपालन एवं व्यवसायिक उपयोग के गतिविधि श्रृंखला में शामिल व्यक्ति एवं वाहन को छूट मिलेगी।

वित्तीय संस्थानों के परिचालन में लगे पदाधिकारी कर्मी एवं उनके वाहन को छूट मिलेगी. इसके अलावा बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कई अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन किया है.

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