पटना. बिहार के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की बल्ले बल्ले हो गई है । राज्य सरकार के कर्मियों की भांति अब सहायक शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है।
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को एमएससीपी एस 2010 के तहत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है। राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम उन्नयन एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय उन्नयन का लाभ देने का प्रावधान था। राज्य कर्मियों के लिए पूर्व में एसीपी एवं वर्तमान में एसीपीएस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी है। जिसके तहत 10 वर्ष 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है।
प्रारंभिक विद्यालयों के मूल कोटि के मैट्रिक इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक शिक्षक एवं मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में अन्य राज्य कर्मियों की भांति एम ए सी पी एस योजना से प्रारंभिक शिक्षकों के को आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है ।