बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना में बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना, 3 दिनों के लिए जब्त किये जाएंगे वाहन...

पटना में बिना मास्क लगाए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना, 3 दिनों के लिए जब्त किये जाएंगे वाहन...

PATNA: कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले वाहन चालक के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना जिलाधिकारी कुमार रवि एवं ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दिया है।

 प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम के साथ की बैठक

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने  शनिवार को कोरोना वायरस  के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव, गांधी मैदान की साफ -सफाई तथा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के मेंटेनेंस आदि समीक्षा  डीएम , एसपी यातायात सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ  की तथा आवश्यक निर्देश दिया।

एरिया वाइज सक्रिय रहेगी फ्लाइंग स्क्वाइड टीम

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों (मास्क लगाने) को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को प्राधिकृत करें। शहरी इलाकों में एरिया वाइज फ्लाइंग स्क्वाइड टीम गठित करें और संबंधित एरिया में  माॅनिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट की तैनात करें।नियमों के उल्लंघन करने पर ऑटो, टैक्सी, बस को जब्त कर 3 दिनों तक परिचालन किया जाएगा बंद.

प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई आॅटो, टैक्सी, बस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए वाहन चला रहें हो या उनमें सवार यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहे हों तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें। वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 

दुकान और रेस्टोरेंट को भी तीन दिनों के लिए किया जाएगा बंद

जिन दुकानों या रेस्टोरेंट में मास्क लगाना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है वैसे दुकानों और रेस्टोरेंटों पर भी कार्रवाई की जाएगी।दुकानों एवं रेस्टोरेंट के औचक जांच में अगर बिना मास्क लगाए लोग पाए जाते हैं तो वैसे दुकानों को तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें। संबंधित दुकान मालिक या संचालक को इसका नोटिस भी दें और दुकान पर वह नोटिस लगाना सुनिश्चित करेंगे।

बढ़ाई जाएगी आइसोलेशन सेंटर की संख्या

कोविड-19 की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की लगातार बढ़ती स्थिति को देखते हुए आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाने तथा प्रत्येक सेंटर के लिए एक प्रभारी की प्रतिनियुक्ति कर जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी पटना को दिया। बैठक में अवगत कराया गया कि वर्तमान में एनएमसीएच, पीएमसीएच ,एम्स, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र अशोक होटल ,सब डिविजनल हॉस्पिटल बाढ़,  सब डिविजनल हॉस्पिटल मसौढ़ी, ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा ,पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स , बामेती आदि में आइसोलेशन सेंटर कार्यरत हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया की उक्त सेंटर के अतिरिक्त कई अन्य भवनों को भी इस कार्य हेतु चिन्हित किया गया है। इसे विस्तारित करते हुए प्रखंड मुख्यालय में भी भवन को चिन्हित करने की तैयारी की जा रही है। 

आइसोलेशन सेंटर में काउंसिलिंग की होगी व्यवस्था

प्रमंडलीय आयुक्त ने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए काउंसलिंग एवं इंटरटेनमेंट की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी पटना को दिया । उन्होंने उप विकास आयुक्त को बामेती आइसोलेशन सेंटर में सफाई एवं फूडिंग की समुचित व्यवस्था करने हेतु अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने आम लोगों से सावधानी बरतने मास्क लगाने तथा अनावश्यक रूप से कहीं एक जगह एकत्रित नहीं होने का अनुरोध किया है

कंटैक्ट ट्रेसिंग के लिए  और मैनपावर बढ़ाने का दिया निर्देश

प्रमंडलीय आयुक्त ने कंटैक्ट ट्रेसिंग की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित करने तथा कोरोना पाज़िटिव व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर सैंपलिंग करने को कहा। बैठक में सिविल सर्जन द्वारा अवगत कराया गया कि केयर के कार्यकर्ता द्वारा कंटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जाता है। आयुक्त ने इस कार्य में कर्मियों की संख्या बढ़ाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित कर सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया।

Suggested News