बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, रिट याचिका खारिज, अब होगी ईडी की कार्रवाई

मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, रिट याचिका खारिज, अब होगी ईडी की कार्रवाई

DESK: प्रर्वतन निदेशालय के समन को बार-बार दरकिनार करना हाईकोर्ट को रास नहीं आया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका दे दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि, सीएम की याचिका सुनने लायक नहीं है। दरअसल, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहां ईडी के वकील ने बहस करते हुए कहा कि समन को चुनौती देना सही नहीं है।

वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। बता दें कि सीएम ने ईडी के समन को चैलेंज किया था और अदालत से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त किए जाए। इसके लिए सीएम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट ने याचिका को खारिज कर ईडी को समन जारी करने का आदेश दे दिया है। 

जानकारी अनुसार सीएम हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पांच बार समन जारी किया है। लेकिन सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में समन वापस लेने की याचिका दायर की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को झारखंड हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया था। जहां आज सीएम को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। अब हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर ईडी ऑफिस में पेश होना पड़ेगा।  

गौरतलब हो कि इससे पूर्व अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। उस दौरान वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध कराए थे।

Suggested News